Jhansi News: झांसी के अपर जिला जज गरौठा के न्यायालय ने एक सनसनीखेज फैसले में हत्या के मामले में दोषी पाई गई मां, दो बेटों और बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 3 जून 2022 का है, जब वादी की तहरीर पर ककरबई पुलिस ने ग्राम कचीर निवासी सुरेन्द्र कुमार, कौशल कुमार (दोनों पुत्र खुशीराम), धनकुंवर (पत्नी खुशीराम) और शांति देवी (पत्नी सुरेन्द्र कुमार) के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
अपर जिला जज गरौठा की अदालत में चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चारों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, यानी कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।